Manish Sisodia Case: मनीष सिसोदिया को कोर्ट से झटका, 4 मार्च तक सीबीआई को मिली कस्टडी
Manish Sisodia CBI Case: मनीष सिसोदिया के वकील ने आगे कहा, पुलिस को डिप्टी सीएम को गिरफ्तार करते वक्त इसकी वजह बतानी चाहिए थी. अगर सीआरपीसी की धारा 41 का पालन नहीं होता है तो ऐसे में बेल मिलनी ही चाहिए. मनीष के वकील गिरफ्तारी से पहले जांच अधिकारी को ये सोचना चाहिए कि इसका मकसद क्या है और इससे हासिल क्या होगा?
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