Delhi Mayor Election: AAP को 'सुप्रीम' राहत, कोर्ट ने कहा- मनोनीत पार्षदों को मेयर चुनाव में वोट का अधिकार नहीं
Supreme Court on Delhi Mayor Election: कोर्ट ने याचिका में रखी गई मांगों को स्वीकार करते हुए साफ कर दिया कि मेयर, डिप्टी मेयर या फिर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव में मनोनीत पार्षदों को वोट का अधिकार नहीं होगा. हालांकि सुनवाई के दौरान MCD की ओर से ASG संजय जैन और एलजी ऑफिस की ओर से तुषार मेहता ने कहा कि पहली मीटिंग में मनोनीत पार्षदों समेत सभी को वोट देने का अधिकार है.
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