Rape case: सहमति से शादीशुदा महिला किसी पुरुष से शारीरिक संबंध बनाए तो नहीं माना जाएगा रेप केस: झारखंड हाई कोर्ट

Jharkhand high court: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि अगर कोई शादीशुदा महिला अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष के साथ सहमति के आधार पर सेक्सुअल रिलेशन बनाती है तो बाद में उस शख्‍स पर रेप का केस नहीं चलाया जा सकता.   

from Zee News Hindi: India News https://ift.tt/4Hfpx6G
via https://ifttt.com/images/no_image_card.png

टिप्पणियाँ